40 साल तक मुकदमें में फंसाए रखा घर, हाई कोर्ट ने किराएदार पर लगाया 15 लाख का जुर्माना
पूरा मामला राजधानी लखनऊ के अयोध्या रोड पर एक प्रॉपर्टी से जुड़ा है। किराएदार ने 1979 से किराया नहीं दिया और 1981 में जब संपत्ति की मालकिन ने संपत्ति खाली करने को कहा तो मुकदमों में उलझा दिया। 1982 मैं संपत्ति के मालकिन कस्तूरी देवी ने प्राधिकारी के सामने रिलीज याचिका दाखिल की। इसके बाद 1992 में यह मामला हाई कोर्ट पहुंच गया।
40 साल तक मुकदमें में फंसाए रखा घर , हाई कोर्ट ने किराएदार पर लगाया 15 लाख का जुर्माना
- रिपोर्ट : मुकेश कुमार : क्राइम एडिटर इन चीफ : लखनऊ , उत्तर प्रदेश ।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक मकान को चार दशकों से मुकदमें में उलझाए रखने पर किराएदार के ऊपर 15 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है।
कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए 30 साल पुरानी याचिका को निस्तारित कर दिया। साथ ही डीएम लखनऊ को निर्देशित किया है कि 2 महीने में हर्जाना नहीं दिया जाता है, तो वसूल किया जाएं।
आपको बता दें कि पूरा मामला राजधानी लखनऊ के अयोध्या रोड पर एक प्रॉपर्टी से जुड़ा है। किराएदार ने 1979 से किराया नहीं दिया और 1981 में जब संपत्ति की मालकिन ने संपत्ति खाली करने को कहा तो मुकदमें में उलझा दिया।
1982 में संपत्ति की मालकिन कस्तूरी देवी ने प्राधिकारी के सामने रिलीज़ याचिका दाखिल की। इसके बाद 1992 में यह मामला हाई कोर्ट पहुंच गया।
किराएदार वोहरा ब्रदर्स की याचिका ख़ारिज
हाई कोर्ट ने सोमवार को किराएदार वोहरा ब्रदर्स कि याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि करीब 40 सालों तक एक पूरी पीढ़ी को अधिकारों से वंचित कर दिया गया।
हाई कोर्ट ने किराएदार पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
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