6 साल की मासूम से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की सज़ा, पॉक्सो कोर्ट ने रिकॉर्ड समय में सुनाई सज़ा।
अभियोजन के अनुसार , गौरा चौराहा थाना क्षेत्र की रहने वाली 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ 29 दिसंबर को दुष्कर्म की घटना हुई थी। पीड़िता के पिता की तहरीर पर मालिक राम उर्फ अमर प्रताप पुत्र उदयभान के ख़िलाफ़ धारा 65(2) बीएनएस पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ ) TV 9 भारत समाचार बलरामपुर (उत्तर प्रदेश )।
न्यायालय ए.एस.जे. , स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट बलरामपुर के न्यायाधीश दीपनरायन तिवारी की अदालत ने 6 साल की मासूम से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सज़ा दी है। न्यायालय ने यह सज़ा मात्र 10 कार्य दिवस के अंदर सुनाई है। आरोप पत्र बीतें 13 जनवरी को दाखिल किया गया था।
अभियोजन के अनुसार, गौरा चौराहा थाना क्षेत्र की रहने वाली 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ 29 दिसंबर को दुष्कर्म की घटना हुई थी। पीड़िता के पिता की तहरीर पर मालिक राम उर्फ अमर प्रताप पुत्र उदयभान के ख़िलाफ़ धारा 65 (2) बीएनएस 5 m/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त को गिरफ़्तार कर अभियोग की विवेचना थाना प्रभारी गौरा चौराहा द्वारा की गई है। इस मामले में आरोप पत्र 13 जनवरी को न्यायालय प्रेषित किया गया।
आरोप पत्र दाखिल किए जाने से 16 दिवस तथा न्यायालय कार्य दिवस के मात्र 10 दिन में न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट बलरामपुर के न्यायाधीश दीपनरायन तिवारी ने अभियुक्त उपरोक्त को 20 वर्ष का से सश्रम कारावास और 10 हज़ार रुपए के अर्थ दंड की सज़ा सुनाई गई है।
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया है कि घटना से मात्र 9 दिन में अभियुक्त के ख़िलाफ़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया था। अभियुक्त को सज़ा दिलाए जानें में विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार वर्मा, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी ओम प्रकाश चौहान एवं थाना गौरा चौराहा का विशेष योगदान रहा है।
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