आतिशी और संजय सिंह के ख़िलाफ़ संदीप दीक्षित की आपराधिक मानहानि याचिका ख़ारिज

कोर्ट ने 26 जनवरी को संदीप दीक्षित की याचिका पर आतिशी मार्लेना और संजय सिंह को नोटिस जारी किया था। संदीप दीक्षित ने अपने याचिका में कहा था कि आतिशी और संजय सिंह ने 26 दिसंबर 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कहा था कि जिसमें आरोप लगाया गया था कि संदीप दीक्षित ने बीजेपी से करोड़ों रुपए लिए हैं।

आतिशी और संजय सिंह के ख़िलाफ़ संदीप दीक्षित की आपराधिक मानहानि याचिका ख़ारिज 

  • रिपोर्ट : मुकेश कुमार : क्राइम एडिटर इन चीफ : नई दिल्ली। 

दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित की ओर से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और सांसद संजय सिंह के ख़िलाफ़ दर्ज़ा आपराधिक मानहानि याचिका ख़ारिज कर दी है। “एडिशनल चीफ एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस” दलाल ने संदीप दीक्षित की याचिका पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।

संदीप दीक्षित की ओर से 27 जनवरी को कहा गया था कि संजय सिंह और आतिशी उनके ऊपर लगाए गए आरोप वापस लेते हैं, तो वह उनके ख़िलाफ़ दायर आपराधिक मानहानि का मुकदमा नहीं चलाने के बारे में सोच सकते हैं। कोर्ट ने 16 जनवरी को संदीप दीक्षित की याचिका पर आतिशी मार्लेना और संजय सिंह को नोटिस जारी किया था।

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संदीप दीक्षित ने अपनी याचिका में कहा था कि आतिशी मार्लेना और संजय सिंह ने 26 दिसंबर 2024 को एक प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि संदीप दीक्षित ने बीजेपी से करोड़ों रुपए लिए है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया गया था कि संदीप दीक्षित ने बीजेपी के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी को हराने की साज़िश रचने में शामिल है।

याचिका में कहा गया था कि आतिशी और संजय सिंह के जरिए संदीप दीक्षित की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। संदीप दीक्षित दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार थे। इसी सीट से आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उम्मीदवार थे। भाजपा नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने जीत दर्ज़ की थी।

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