बहराइच उपभोक्ता आयोग ने सुनाया बड़ा फैसला, बीमा कंपनी को देने होंगे 15 लाख रुपए
दुर्घटना में बेटे की मौत के बाद नहीं मिला बीमा क्लेम, मां ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, मिला इंसाफ
- बहराइच उपभोक्ता आयोग ने सुनाया बड़ा फैसला, बीमा कंपनी को देने होंगे 15 लाख रुपए
- दुर्घटना में बेटे की मौत के बाद नहीं मिला बीमा क्लेम, मां ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, मिला इंसाफ
शक्ति सिंह : बहराइच। हरदोई जिले की रहने वाली श्रीमती रत्ना को आखिरकार न्याय मिल ही गया। उनके बेटे की सड़क हादसे में मौत के बाद बीमा कंपनी ने 15 लाख रुपए के बीमा क्लेम का भुगतान नहीं किया था। इसको लेकर उन्होंने उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज की थी, जिस पर कोर्ट ने बीमा कंपनी को क्लेम की पूरी रकम ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया है।

श्रीमती रत्ना के बेटे जसयंत ने अपने नाम पर एक मोटरसाइकिल बीमा करवाया था, जिसमें अपनी मां को नामनी (नामित व्यक्ति) बनाया था। 16 अप्रैल 2019 को लखनऊ-बहराइच मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में जसयंत की मौत हो गई। पोस्टमार्टम हुआ और एफआईआर भी दर्ज हुई, फिर भी बीमा कंपनी ने क्लेम नहीं दिया।
इस पर पीड़िता ने वर्ष 2021 में जिला उपभोक्ता आयोग, बहराइच में परिवाद दाखिल किया। आयोग ने 12 जून 2025 को दिए गए फैसले में बीमा कंपनी को 15 लाख रुपये का क्लेम 6% वार्षिक ब्याज के साथ देने का आदेश दिया। अगर तय समय में भुगतान नहीं किया गया, तो ब्याज की दर बढ़ाकर 7% कर दी जाएगी।
सेवा में कमी और खर्च की भरपाई का आदेश
कोर्ट ने बीमा कंपनी को आदेशित किया है कि वह सेवा में कमी के लिए 5,000 रुपये और मुकदमे का खर्चा भी 5,000 रुपये अतिरिक्त दे। इस फैसले से अन्य उपभोक्ताओं को भी अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा मिलेगी।