बिहार में 19858 सिपाहियों के ट्रांसफर पर लगा सकती है रोक, हाई कोर्ट में याचिका दायर
अधिवक्ता अवनीश कुमार ने कहा है कि आज तक कोई नया स्थानांतरण नीति नहीं बनाई गई है। इसके बावजूद 2010 से लेकर 2015 के बीच नियुक्त सिपाहियों का तबादला कर दिया गया है।
बिहार में 19858 सिपहियों के ट्रांसफर पर लग सकती है रोक , हाई कोर्ट में याचिका दायर
- रिपोर्ट : मुकेश कुमार : क्राइम एडिटर इन चीफ : पटना , बिहार।
19858 सिपाही के तबादले के फैसले के ख़िलाफ़ पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई हैं।
अमिताभ बच्चन और अन्य की ओर से अधिवक्ता अवनीश कुमार ने पुलिस कांस्टेबल के स्थानांतरण आदेश को उच्च न्यायलय में चुनौती दी हैं।
ऐसे में आने वाले दिनों में फैसले पर रोक लगने की संभावना बढ़ गई हैं।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अवनीश कुमार का कहना है कि पिछले 5 मई को एक साथ 19858 सिपाही का ट्रांसफर एक जिले से दूसरे जिले में कर दिया गया है।
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उन्होंने कहा है कि बिना किसी स्थानांतरण नीति के सिपाहियों का तबादला किया गया हैं। जोकि सही नहीं है।
उनका यह भी कहना है कि वर्ष 2022 में पूर्व के ट्रांसफर पॉलिसी को ट्रांसफर कर दिया गया है।
हजारों सिपाही जिले में कार्यरत हैं, जिनका स्थानांतरण नहीं हुआ है।
19858 सिपाहियों का तबादला हुआ है। आपको बता दें कि 5 में को बिहार पुलिस के 19858 सिपाहियों का तबादला किया गया है।
इनको तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने इनको 15 दिनों के अंदर हर हाल में उच्चतर प्रभाव मिला था।
उनका भी ट्रांसफर किया गया है।
बात यह है कि जिन सिपाहियों को हाल ही में उच्चतर प्रभाव मिला था, उनका भी ट्रांसफर किया गया है।
तबादले की सूची में पटना के अलावे नालंदा, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, भोजपुर, वैशाली, बक्सर, और चंपारण समेत अन्य जिले भी शामिल हैं।
आदेश में अंग रक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त ऐसे सिपाहियों का तबादला प्रतिनियुक्ति अवधि तक स्थगित रहेगा। प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद वह संबंधित जिले से कार्यमुक्त हो जाएंगे।
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