दिल्ली के डीपीएस द्वारका ने 32 छात्रों का निलंबन लिया वापस, हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

16 अप्रैल के हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि स्कूल इन छात्रों को क्लास करने से नहीं रोक सकते हैं। स्कूल प्रशासन ने 9 में की शाम को ईमेल के जारी छात्रों को सूचना दी कि उनका नाम स्कूल से काट दिया गया है।

नई दिल्ली के डीपीएस द्वारका ने 32 छात्रों का निलंबन लिया वापस, हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित 

  • रिपोर्ट : मुकेश कुमार : क्राइम एडिटर इन चीफ : नई दिल्ली।

दिल्ली के द्वारका डीपीएस स्कूल ने 32 छात्रों का निलंबन का आदेश वापस ले लिया हैं। आज इस बात की सूचना डीपीएस स्कूल प्रशासन ने दिल्ली हाई कोर्ट को दी।

आज जब जस्टिस सचिन दत्ता इस मामले में फैसला सुनाने जा रहे थे, ठीक उसके पहले डीपीएस स्कूल प्रशासन ने निलंबन का आदेश वापस लेने की सूचना दी।

डीपीएस स्कूल प्रशासन की ओर से कहा गया है कि 32 छात्रों को निष्कासित करने का आदेश वापस ले लिया गया है और यह आदेश 9 जून से प्रभावी होंगा।

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तब जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि वह अपने फैसले में डीपीएस स्कूल के फैसले पर गौर करेंगे।

आपको बता दें कि स्कूल की फीस नहीं भरने की वज़ह से इन छात्रों को निलंबित कर दिया गया था। इन छात्रों के अभिभावकों की याचिका में कहा गया था कि दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका का यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के 16 अप्रैल के आदेशों के विपरीत है।

हाई कोर्ट के फैसले में छात्रों के हितों का ख़्याल रखा गया है। 16 अप्रैल के हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया था कि स्कूल इन छात्रों को क्लास करने से नहीं रोक सकते है।

स्कूल प्रशासन ने 9 मई की शाम को ईमेल के जरिया छात्रों को सूचना दी कि उनका नाम स्कूल से काट दिया गया है। याचिका में कहां गया था कि स्कूल में 9 मई का दिन इसलिए चुना क्योंकि 10 मई से लेकर 12 मई तक छुट्टियां थी।

जब सभी छात्र 13 मई को स्कूल पहुंचे, तो उन्हें स्कूल के परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया गया।

छात्रों के अभिभावकों के मुताबिक, 13 मई को जब वह स्कूल पहुंचे तो उनके साथ बदतमीजी की गई। बाउंसरों मैं उन्हें स्कूल के परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया।

इन छात्रों को बस के अंदर 2 घंटे रखा गया और आखिरकार उन्हें घर पर छोड़ा गया। याचिका में कहा गया था कि दिल्ली प्रशासन ने जो स्कूल फीस तय की थी उसके चेक देने के बावजूद स्कूल वालों ने चेक बैंक में नहीं डाला।

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