दिल्ली की महिला की लंदन में हत्या, आरोपी पति को भगोड़ा घोषित करने के आदेश पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इनकार

सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से पेश वकील वरुण देशवाल ने कहा कि याचिका करता अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ए के तहत जांच के लिए किसी पुलिस अधिकारी ने नोटिस जारी नहीं किया।

दिल्ली की महिला की लंदन में हत्या, आरोपी पति को भगोड़ा घोषित करने के आदेश पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इनकार 

  • रिपोर्ट : मुकेश कुमार : क्राइम एडिटर इन चीफ  : नई दिल्ली।

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली की एक महिला की लंदन में हत्या के आरोपी उसके पति को भगोड़ा घोषित करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि महिला की लंदन में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। जोकि एक गंभीर मामला है।

ऐसे में अगर आरोपी गिरफ्तार किया जाता तो वह भी अपना कानूनी विकल्प आजमा सकता है। वह नियमित जमानत के लिए याचिका दायर कर सकता है।

सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से पेश वकील वरूण देशवाल ने कहा कि याचिका करता को अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ए के तहत जांच के लिए किसी पुलिस अधिकारी ने नोटिस जारी नहीं किया।

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याचिका करता को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उसकी संपत्ति को जप्त किया जा सकता है।

सनी के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से देशभक्ति ने कहा है कि उन्हें लंदन की पुलिस की एक रिपोर्ट मिली है जोकि गोपनीय है। उह रिपोर्ट में घटना का पूरा ब्यौरा है। उन्होंने कहा कि आरोपी को सरेंडर करना चाहिए और जमानत के लिए अर्जी दाखिल करनी चाहिए।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, आरोपी 4 मार्च को गुरुग्राम में एक बैंक से पैसे निकालते देखा गया था। महिला का शव नवंबर 2024 को आरोपी के कार से मिला था, जिसके बाद से आरोपी फरार है।

जब दिल्ली पुलिस को आरोपी के भारत में आने का संदेह हुआ था। उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था। उसके बाद आरोपी को ट्रायल कोर्ट ने 1 मई को वह भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। ट्रायल कोर्ट के आदेश को आरोपी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

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