धौला कुआं गैंगरेप के आरोपी को मिली उम्र कैद की सज़ा को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस में स्टेटस रिपोर्ट तलब

हाई कोर्ट ने याचिका करता शाहिद उर्फ बिल्ली को कल यानी 12 जून को सरेंडर करने से छूट दे दी। हाई कोर्ट ने याचिका को अगली सुनवाई की तिथि दी है।

धौला कुआं गैंगरेप के आरोपी को मिली उम्रकैद की सज़ा को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब 

  • रिपोर्ट : मुकेश कुमार : क्राइम एडिटर इन चीफ : नई दिल्ली। 

दिल्ली हाई कोर्ट ने धौला कुआं कांग्रेस मामले में एक दोषी शाहिद उर्फ छोटा बिल्ली को मिला उम्र कैद की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब किया है।

जस्टिस कथपलिया ने दिल्ली पुलिस को दो हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट तलब करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को करने का आदेश दिया है।

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता शाहिद उर्फ बिल्ली को 12 जून को सरेंडर करने से छूट दे दी है।

हाई कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता की नाबालिक बेटी को कैंसर है। जिसके पास सरकार ने उसे फरलो पर रिहा करने का आदेश दिया था।

आपको बता दे की 2 फरवरी 2018‌ को हाई कोर्ट में धौला कुआं गैंगरेप के सभी पांच दोषियों को निचली अदालत से मिली उम्र कैद की सज़ा को बरकरार रखा था। मामला 2010 का है।

जब कॉल सेंटर में काम करने वाली 30 वर्षीय महिला के ऑफिस से लौटते वक्त धौला कुआं इलाके से अपहरण कर गैंगरेप किया गया था। हाई कोर्ट ने जिन आरोपियों की उम्र कैद की सजा पर मोहर लगाई थी, उनमें उस्मान उर्फ़ काले, शमशाद, शाहिद उर्फ छोटा बिल्ली, इकबाल उर्फ बड़ा बिल्ली, कमरुद्दीन उर्फ मोबाइल शामिल है।

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