डीएमके को बड़ा झटका, सांसद ए. राजा और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश

आरोप पत्र में राजा के अलावा उनके संबंधी परमेश कुमार, उनके साथ ही कृष्णमूर्ति और चार अन्य व्यक्तियों के अलावा दो निजी कंपनियों के भी नाम शामिल है। जिन कंपनियों के नाम है, कोयंबटूर बेस्ट शेल्टर प्रमोटर्स इं. पा. लि. और मंगल टेक पार्ट पा.लि.... दो अन्य व्यक्तियों रमेश और विजय सदारगानी के भी नाम आरोप पत्र में है।

डीएमके को बड़ा झटका , सांसद ए. राजा और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश

  • रिपोर्ट : मुकेश कुमार : क्राइम एडिटर इन चीफ : चेन्नई।

चेन्नई के एमपी एमएलए कोर्ट ने डीएम के सांसद राजा को 23 जुलाई को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। उन पर आय से अधिक संपत्ति जुटाने का आरोप लगा है।

इसी मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। उनके साथ कोर्ट ने डीएमके सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और उनकी पत्नी को भी 24 जुलाई को समन किया है।

इन पर जमीन कब्जा करने के आरोप लगे है।

ए. राजा निलगिरी से सांसद है। उन पर सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है। जबकि तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम और उनकी पत्नी कंचना पर जमीन हथियाने का आरोप लगा है।

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आप है कि उन्होंने अपने काम का दुरुपयोग किया और जालसाजी करके जमीन कब्जा ली।

राजा के खिलाफ सीबीआई ने 2005 में मामला दर्ज किया था। उसे वक्त सीबीआई ने कहा था कि राजा के पास 5.53 करोड़ रुपए की संपत्ति है।

आरोप पत्र में राजा अलावा, उनके संबंधी परमेश कुमार, उनके साथी कृष्णमूर्ति और चार अन्य व्यक्तियों के अलावा दो निजी कंपनियों के भी नाम शामिल हैं। जिन कंपनियों के नाम है – कोयंबटूर बेस्ट शेल्टर प्रमोटर्स इं. पा. लि. और मंगल टेक पार्ट पा. लि… दोनों व्यक्तियों रमेश और बेटी सदारगानी के भी नाम आरोप पत्र में है।

मामले की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में चल रही थी। लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट बनने के बाद मामले की सुनवाई इसी कोर्ट में की जा रही है। सनी के दौरान राजा ने इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित दस्तावेज दिए जाने का अनुरोध किया है।

सीबीआई में इसका विरोध किया। सीबीआई ने कहा कि एक बार जब ट्रायल पर सुनवाई शुरू हो जाएगी उसके बाद में दस्तावेज प्रदान किया जाएगा।

राजा की अपील खारिज करते हुए स्पेशल जज एन वर्धन ने 23 जुलाई को आरोप तय करने के आदेश दिए। किसी अदालत में एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम और उनकी पत्नी कंचना के खिलाफ भी आरोप तय करने के आदेश दिए हैं।

उन्हें 24 जुलाई को उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। यह मामला सैदापेट निवासी पार्थीबन द्वारा दर्ज कराए गए शिकायत पर आधारित है।

उन पर आरोप है कि उन्होंने चेन्नई के मेयर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान जाली दस्तावेजों का उपयोग करके कोट्टूरपुरम लेबर कॉलोनी में एक जमीन का टुकड़ा अपनी पत्नी के नाम पर स्थानांतरित कर दिया था।

यह जमीन मूल रूप से तमिलनाडु लघु उद्योग विकास निगम द्वारा एसके कन्नन नामक व्यक्ति को आवंटित की गई थी।

सुब्रमण्यम मैं चेन्नई हाईकोर्ट में एफआईआर के खिलाफ अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी थी। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर रखी है। इस पर अभी सुनवाई नहीं हुई है।

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