मिल हादसे में मारे गए श्रमिकों के परिवारों को मिलेगी मुआवजे की बड़ी राशि
राजगढ़िया राइस मिल दुर्घटना के पीड़ित परिवारों को 62 लाख से ज्यादा का भुगतान
रिपोर्ट: शक्ति सिंह : बहराइच। यूपी के बहराइच जिले के थाना दरगाह शरीफ इलाके में स्थित राजगढ़िया राइस मिल में हुए दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन ने मृतक श्रमिकों के परिवारों को राहत देने का फैसला लिया है। जिलाधिकारी मोनिका रानी की पहल पर मृत श्रमिकों के हिताधिकारियों को कुल 62 लाख 5 हजार 637 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश पारित किया गया है। अब इस धनराशि से पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद मिल सकेगी।
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क्षतिपूर्ति राशि का आदेश हुआ पारित

जानकारी के मुताबिक, सहायक आयुक्त श्रम व कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त सिद्धार्थ मोदियानी ने कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के तहत यह आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि राइस मिल के मालिक ने आदेश के अनुसार कुल 62 लाख 5 हजार 637 रुपये का चेक जमा कर दिया है, जिसे अब मृतकों के परिजनों को सौंपा जाएगा।
जानिए किसे कितना मिलेगा मुआवजा
कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मृतक श्रमिकों के परिवारों को इस प्रकार मुआवजा दिया जाएगा:
- रजनेश कुमार (पुत्र सुरेश चंद्र, उम्र 30 वर्ष) को ₹14,13,730
- गफ्फार (पुत्र बहार अली, उम्र 22 वर्ष) को ₹15,04,425
- बिट्टू शाह उर्फ अमरदीप कुमार (पुत्र दिलीप शाह, उम्र 30 वर्ष) को ₹11,48,288
- बबलू प्रजापति उर्फ अंकित कुमार (पुत्र बारे लाल, उम्र 28 वर्ष) को ₹11,69,232
- जहरूल हुदा (पुत्र मुतुज़ा हुसैन, उम्र 43 वर्ष) को ₹9,69,962
यह सभी मृतक या तो कुशल या अकुशल श्रमिक थे, जो मिल में कार्यरत थे और दुर्घटना का शिकार हो गए।
मृतकों के परिवारों को बुलाया गया

सिद्धार्थ मोदियानी ने बताया कि मुआवजे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए मृतक श्रमिकों के हिताधिकारियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय में आमंत्रित किया गया है। अभिलेखों की जांच के बाद ही राशि का भुगतान किया जाएगा ताकि कोई गड़बड़ी न हो।
प्रशासन का मानवीय कदम
जिलाधिकारी मोनिका रानी की सक्रियता से इस दर्दनाक हादसे के बाद पीड़ित परिवारों को आर्थिक संबल मिल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि समय पर मुआवजा मिलने से इन परिवारों की कुछ हद तक परेशानियां कम होंगी।
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