हाई कोर्ट में नक़ाब से चेहरा ढककर एक मुस्लिम महिला वकील, जज ने नक़ाब हटाने को कहा तो बोली ,यह मेरा मौलिक अधिकार है।

महिला वकील ने अपना चेहरा ढक रखा था। जब जज ने महिला वकील से अपना चेहरा दिखाने को कहा तो उसे महिला वकील ने चेहरा दिखाने से इनकार कर दिया। जज ने कहा है कि कोई भी महिला वकील अपना चेहरा ढककर अदालत में बहस नहीं कर सकती है।

मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV 9 भारत समाचार जम्मू कश्मीर। 

हाई कोर्ट में नक़ाब से चेहरा ढककर आई मुस्लिम महिला वकील।

जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट ने बहस के दौरान चेहरा दिखाने से इनकार करने वाली महिला वकील को सैयद ऐनैन कादरी की बात नहीं सुनी।

जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट ने हिसाब पहनी एक महिला वकील की बात सुनने से इनकार कर दिया।

महिला वकील ने अपना चेहरा ढक रखा था। जब जितने महिला वकील से अपना चेहरा दिखाने को कहा, तो उसे महिला वकील ने चेहरा दिखाने से इनकार कर दिया।

जज ने कहा है कि कोई भी महिला वकील अपना चेहरा ढककर अदालत में बहस नहीं कर सकती है।

बाद में नियम टटोलें गए, जिनमें कहा गया है कि किसी भी कोर्ट में कोई भी वकील केवल ड्रेस कोड में बहस कर सकता हैं‌। हिसाब उसमें शामिल नहीं है।

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