हाई कोर्ट ने पुलिस को KSCA अधिकारियों के ख़िलाफ़ दंडात्मक कार्यवाही करने से रोका

बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ की तीन अधिकारियों को राहत दे देती है।

हाई कोर्ट ने पुलिस को KSCA अधिकारियों के ख़िलाफ़ दंडात्मक कार्यवाही करने से रोका 

  • रिपोर्ट : मुकेश कुमार : क्राइम एडिटर इन चीफ : बेंगलुरु। 

IPL विजेता RCB टीम के विक्ट्री परेड में बेंगलुरु में हुईं भगदड़ मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस को KSCA अधिकारियों के ख़िलाफ़ दंडात्मक कार्यवाही करने से रोक दिया हैं।

इस तरह से अदालत ने KSCA अधिकारियों को अंतरिम राहत प्रदान की है।

बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के तीन अधिकारियों को राहत दे दी है।

अधिकारियों के ख़िलाफ़ IPL टीम के विक्ट्री परेड के दौरान बेंगलुरु में हुई भगदड़ में FIR दर्ज़ की गई थी।

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कर्नाटक हाई कोर्ट में शुक्रवार को पुलिस को उनके ख़िलाफ़ दंडात्मक कार्यवाही नहीं करने का निर्देश दिया है।

KSCA प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष रघुराम भट्ट,

कोषाध्यक्ष जयराम और सचिव शंकर द्वारा कब्बन पार्क पुलिस द्वारा उनके ख़िलाफ़ दर्ज़ FIR को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए,

न्यायमूर्ति एस आर कृष्णा कुमार ने KSCA अधिकारियों को अंतरिम राहत प्रदान की है।

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