बहराइच में जेठ मेला आयोजन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, प्रशासन के आदेश में नहीं करेगा हस्तक्षेप

यूपी क़े बहराइच में दरगाह शरीफ के जेठ मेला आयोजन को लेकर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अहम निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि वर्तमान कानून-व्यवस्था की परिस्थिति को देखते हुए प्रशासन द्वारा अनुमति न देने का निर्णय उचित है और इसमें कोर्ट किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा।

बहराइच में जेठ मेला आयोजन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, प्रशासन के आदेश में नहीं करेगा हस्तक्षेप

प्रशासन की कानून-व्यवस्था की दलील को माना उचित, दरगाह प्रबंध समिति को दी गई सीमित संख्या में श्रद्धालुओं की व्यवस्था करने की हिदायत

अतुल त्रिपाठी : यूपी : बहराइच। यूपी क़े बहराइच में दरगाह शरीफ के जेठ मेला आयोजन को लेकर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अहम निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि वर्तमान कानून-व्यवस्था की परिस्थिति को देखते हुए प्रशासन द्वारा अनुमति न देने का निर्णय उचित है और इसमें कोर्ट किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा।

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न्यायालय का स्पष्ट रुख

मामले में दायर की गई रिट याचिका संख्या C-4426/2025 (वक्फ नंबर-19 दरगाह शरीफ बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य), तथा दो अन्य जनहित याचिकाएं (PIL 458/2025 मोहम्मद मसूद अली व अन्य और PIL 463/2025 अजय कुमार त्रिपाठी व अन्य) पर सुनवाई करते हुए मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 17 मई 2025 को यह फैसला सुनाया।

प्रशासनिक आदेश बरकरार

कोर्ट ने प्रशासन द्वारा जेठ मेला की अनुमति न देने के आदेश को यथावत रखते हुए इसमें किसी प्रकार का संशोधन या हस्तक्षेप करने से साफ मना कर दिया है।

दरगाह समिति को निर्देश

कोर्ट ने दरगाह प्रबंध समिति को यह निर्देश भी दिया कि वह यह सुनिश्चित करें कि श्रद्धालु सीमित संख्या में और नियंत्रित रूप से दरगाह पर आएं, जिससे कोई अव्यवस्था या भगदड़ की स्थिति न बने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। साथ ही, प्रशासन को किसी भी प्रकार की कानून-व्यवस्था की चुनौती न झेलनी पड़े।

गौरतलब हो कि हाईकोर्ट के इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर प्रशासनिक निर्णयों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, और धार्मिक आयोजनों को भी प्रशासनिक दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही संचालित किया जाना चाहिए।

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