स्टांप ड्यूटी से जनपद और ग्राम पंचायत के कर्मचारियों को मिलेगी सैलरी, जल्दी लागू होगा यह नियम।
नए नियमों के तहत अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी से प्राप्त राशि का प्रमुख उपयोग जनपद पंचायत के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के लिए किया जाएगा। इसके अलावा जनपद पंचायत के पदाधिकारी के मानदेय का भी भुगतान इसी राशि से किया जाएगा। ग्राम पंचायत के रोजगार सहायकों सचिवों और पदाधिकारी के मानदेय और वेतन का भुगतान भी इसी राशि से होगा।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV 9 भारत समाचार भोपाल (मध्य प्रदेश )।
मध्य प्रदेश सरकार ने जनपद और ग्राम पंचायतों के अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन-भत्ते और मानदेय का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी की राशिका उपयोग करने के नए नियम जारी किए गए हैं। यह कदम पंचायत राज्य संस्थाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा।
यह नियम 20 जनवरी से अमल होना शुरू हो जाएगा। मध्य-प्रदेश राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 75 के तहत स्टैंप ड्यूटी पर एक प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है। इस राशि का उपयोग राज्य संस्थाओं के कर्मचारी के वेतन- भत्तों और मानदेय का भुगतान करने के लिए किया जाएंगा। जिससे पंचायतों के कार्यों में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आ सकेंगी।
नए नियमों के तहत अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी से प्राप्त राशि का प्रमुख उपयोग जनपद पंचायत के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के लिए किया जाएगा। इसके अलावा जनपद पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय का भी भुगतान इसी राशि से किया जाएंगा। ग्राम पंचायत के रोजगार सहायकों, सचिवों, और पदाधिकारियों के मानदेय और वेतन का भुगतान भी इसी राशि से होंगा।
अतिरिक्त राशि बचती है तो उसे जनपद और ग्राम पंचायत के अवसंरचना कार्य में खर्च किया जाएगा। यह राशि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जनसंख्या के आधार पर पंचायत को अंतरित की जाएगी जिससे पंचायतों को बेहतर सहायता मिल सकेंगी।