जेल में ही रहेंगी अभिनेत्री रान्या राव, सोना तस्करी मामले में कोर्ट ज़मानत याचिका ख़ारिज।
राजस्व ख़ुफ़िया निदेशालय ने 3 मार्च को दुबई से यहां पहुंची रानियां राव से केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 12.56 करोड़ रुपए मूल्य का सोना जब्त किया था। इसके बाद डीआर आई द्वारा उनके आवास पर की गई तलाशी में 2.06 करोड़ रुपए मूल्य के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपए मूल्य की भारतीय मुद्रा बरामद की गई।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ ) TV 9 भारत समाचार बेंगलुरु (कर्नाटक )।
आर्थिक अपराध की एक विषेश अदालत ने शुक्रवार को सोना तस्करी की आरोपी कन्नड़ अभिनेत्री हर्षवर्धिनी रान्या राव की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी।
वहीं, मामले के दूसरे आरोपी तरुण राजू को जांच जारी रहने तक 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया हैं।
डीजीपी रैंक के अधिकारी के रामचंद्र राव के सौतेली बेटी रान्या राव फिलहाल यहां परप्पाना अग्रहारा जेल में बंद है।
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राजस्व ख़ुफ़िया निदेशालय ने 3 मार्च को दुबई से यहां पहुंची रान्या राव से केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 12.56 करोड़ रुपए मूल्य का सोना जब्त किया था।
इसके बाद डीआर आई द्वारा उनके आवास पर की गई तलाशी में 2.06 करोड़ रुपए मूल्य के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपए मूल्य की भारतीय मुद्रा बरामद की गई है।
पूछताछ के दौरान, अधिकारियों को पता चला है कि तरुण राजू तस्करी के काम को सुविधाजनक बनाने में शामिल था।
वह कथित तौर पर वह भारत के भीतर सोने के परिवहन और वितरण का समन्वय कर रहा था।
इसके बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया और उनके ख़िलाफ़ “सीमा शुल्क अधिनियम” तथा “तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम” की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज़ किया गया।
सूत्रों के अनुसार, अगर रान्या राव को ज़मानत मिल भी जाती है, तो ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो ( CBI ) जो डीआर आई के साथ सोने की तस्करी के मामले की जांच कर रहे हैं, आगे की जांच के लिए उनकी हिरासत की मांग कर सकते हैं।
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