लक्ष्मी पुरी के ख़िलाफ़ किए ट्वीट्स के मामले में साकेत गोखले मांगे माफ़ी या जेल जाने को तैयार रहें – हाई कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि या तो साकेत गोखले कोर्ट के आदेश का पालन करें या जेल जाने के लिए तैयार रहें। इससे पहले 2 मई को कोर्ट ने साकेत गोखले पर लगाए गए 50 लाख रुपए की जुर्माने और सोशल मीडिया के आदेश को वापस लेने की अर्जी को खारिज कर दिया था।

लक्ष्मी पुरी के ख़िलाफ़ किए ट्वीट्स के मामले में साकेत गोखले मांगे माफ़ी , यह जेल जाने को तैयार रहें – हाई कोर्ट 

  • रिपोर्ट : मुकेश कुमार : क्राइम एडिटर इन चीफ : नई दिल्ली। 

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपमानजनक ट्वीट्स के मामले में संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मीपुरी के ख़िलाफ़ किए ट्वीट्स के मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले की ओर से सार्वजनिक माफी नहीं मांगने पर कड़ा एतराज जताया है।

जस्टिस मनमीत प्रीतम अरोड़ा की बेंच ने कहा कि अगर साकेत गोखले सार्वजनिक माफी नहीं मांगते तो जेल भी भेजा जा सकता है।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि साकेत गोखले को अपने ट्वीट्स को लेकर सार्वजनिक माफी मांगनी होंगी।

लेकिन वह कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं।

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हाई कोर्ट ने कहा है कि या तो साकेत गोखले कोर्ट के आदेश का पालन करें या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहें।

इससे पहले 2 मई को कोर्ट ने साकेत गोखले पर लगाए गए 50 लाख रुपए के जुर्माने और सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगने के आदेश को वापस लेने की अर्जी को ख़ारिज कर दिया था।

कोर्ट ने कहा था कि साकेत गोखले को जुर्माने के 50 लाख रुपए भरने होंगे। इसके पहले हाई कोर्ट ने 24 अप्रैल को साकेत गोखले पर लगाए गए 50 लाख रुपए के जुर्माने की की रकम उनकी सैलरी से वसूलने का आदेश दिया था।

कोर्ट ने कहा था कि साकेत गोखले की संसद के रूप में मिल रही सैलरी से 1 लाख, 90 हज़ार रुपए कोर्ट में तब तक जमा होंगे, जब तक 50 लख रुपए वसूल नहीं लिए जाते।

हाई कोर्ट ने 1 जुलाई 2024 के अपने आदेश में साकेत गोखले को निर्देश दिया था कि वह लक्ष्मीपुरी के ख़िलाफ़ किए गए अपमानजनक ट्वीट्स के मामले में लक्ष्मीपुरी को 50 लाख रुपए का जुर्माना दें।

आदेश में हाई कोर्ट ने साकेत गोखले पर जुर्माना लगाने के साथ ही एक अंग्रेजी अखबार में इस संबंध में अपना माफीनामा छपवाने को भी कहा था। लक्ष्मीपुरी ने 2021 में याचिका दायर की थी।

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