लॉ पीजी में दाखिले के लिए काउंसलिंग फीस को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी
उन्होंने कहा है कि यहां काउंसलिंग के हर चरण में सीट कंफर्म करने के लिए ₹20,000 की रकम मांगी जाती है। याचिका में कहां गया है कि इस तरह की ऊंची फीस कभी नहीं सुनी होगी।
लॉ पीजी में दाखिले के लिए काउंसलिंग फीस को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी
- रिपोर्ट : मुकेश कुमार : क्राइम एडिटर इन चीफ : नई दिल्ली।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के तहत पीजी लॉ कोर्सेस में दाखिले के लिए ली जा रही काउंसलिंग फीस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए “कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज” बार काउंसलिंग ऑफ़ इंडिया और यूसीजी को नोटिस जारी किया हैं।
हालांकि, कोर्ट ने काउंसलिंग फीस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की वेकेशन बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को करने का आदेश दिया है।
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याचिका पीजी लॉ में दाखिले के लिए क्लैट के जरिए 474 वां रैंक लाने वाले जतिन श्रीवास्तव ने दायर किया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील सिद्धार्थ गुप्ता ने कहा कि दाखिले के लिए काउंसलिंग में आवेदन करते समय ₹30,000 की फीस अनिवार्य रूप से जमा करने को कहा गया है।
उन्होंने कहा है कि यहां काउंसलिंग के हर चरण में सीट कंफर्म करने के लिए ₹20,000 की रकम मांगी जाती है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह की ऊंची फीस कभी नहीं सुनी गई है।
काउंसलिंग के लिए फीस लेना न केवल भेदभावपूर्ण है, बल्कि यह काफ़ी ज़्यादा है। जो छात्र कमाते नहीं है, वह कितनी रकम कैसे दे पाएंगे।
काउंसलिंग के लिए इतनी ज्यादा रकम वसूलने से देश भर के बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा देने से वंचित हो जाएंगे।
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