मध्य प्रदेश के पुलिस थानों में बन सकेंगे हनुमान मंदिर, हाई कोर्ट ने ख़ारिज की चुनौती देने वाली याचिका।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली युगल पीठ ने साफ़ किया है कि पूर्व की एक जनहित याचिका आदेश का पालन न होने के विरुद्ध विचाराधीन अवमानना याचिका के साथ इस बिंदु को सम्मिलित कर विरोध किया जा सकता है।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV 9 भारत समाचार जबलपुर (मध्य प्रदेश )।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जबलपुर सहित प्रदेश के पुलिस थाना परिसरों में हनुमान मंदिर निर्माण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका निरस्त कर दी है।
इसके साथ ही प्रदेश के थाना परिसरों में मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली युगल पीठ ने साफ़ किया है कि पूर्व के एक जनहित याचिका के आदेश का पालन ना होने के विरुद्ध विचाराधीन अवमानना याचिका के साथ इस बिंदु को सम्मिलित कर विरोध किया जा सकता है।
पृथक से सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। जबलपुर के अधिवक्ता ओपी यादव की जनहित याचिका निरस्त होने के साथ ही थाना परिसरों में हनुमान मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।
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