मिठाई के साथ डिब्बा तौलने पर देना पड़ेगा 5000 जुर्माना।
सामानों की घटतौली की शिकायत को लेकर सरकार काफी गंभीर है, घटतौली करने वालों के खिलाफ सरकार ने निर्देश दिए की विभाग ने कार्यवाही की रणनीति बनाई है।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV 9 भारत समाचार लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। यूपी सरकार अब घटतौली पर अंकुश लगाने के प्रयास में है। मिठाई के साथ डिब्बा तोड़ने पर अब दुकानदार को ₹5000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर दुकानदार आपको गत्ते के डिब्बे के साथ मिठाई तोल कर देता है ,तो तत्काल आप इसकी शिकायत करें। संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
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सामानों की घटतौली की शिकायत को लेकर सरकार काफी गंभीर है। घटतौली करने वालों के खिलाफ सरकार के निर्देश पर बाट माप विभाग ने कार्यवाही की रणनीति बनाई है। बाजार में खासकर मिठाई लेते समय काफी दुकानों पर देखा जाता है कि जितनी महंगी मिठाई होती है उतना ही डिब्बे का मूल्य लगता है। यह खेल काफी समय से चल रहा है।
त्योहारों के समय मिठाई की मांग बढ़ने पर मिठाई के साथ डिब्बे का वजन तोलने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे डिब्बे का वजन अगर 50 से 100 ग्राम है तो ग्राहक को इतनी मिठाई लगभग दो या तीन पीस मिठाई का मिलती है।
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सरकार द्वारा अभियान चलाकर घटतौली करने वालों के ख़िलाफ़ कार्यवाही का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया है। दुकानदार गत्ते के डिब्बे में काम सामान देता है।
ग्राहक टोल फ्री नंबर अथवा कार्यालय में सीधे शिकायत कर सकते हैं। घरेलू गैस की आपूर्ति से संबंधित शिकायत उपभोक्ता खाद एवं रसद विभाग के टोल फ्री नंबर 18001800150 और उपभोक्ता संरक्षण बाट-माप विभाग के टोल फ्री नंबर 18001805512 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पहचान को गोपनीय रखते हुए कार्यवाही की जाएगी।