मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह रॉउज एवेन्यू कोर्ट में हुए पेश
ईडी ने इस मांग का विरोध करते हुए कहां की वह इस याचिका पर हाई कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग करने के लिए अर्जी दाखिल करने वाले हैं। के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को करने का आदेश दिया।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल , सिसोदिया , संजय सिंह राउज एवेन्यू कोर्ट में हुए पेश
- रिपोर्ट : मुकेश कुमार : क्राइम एडिटर इन चीफ : नई दिल्ली।
दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजयसिंह समेत अन्य दूसरे आरोपी रॉउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए हैं।
स्पेशल जज दिग्विजय सिंह ने इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को करने का आदेश दिया है।
दरअसल, सुनवाई के दौरान, मामले के सभी 40 आरोपी कोर्ट में पेश हुए हैं। वही इस मामले में आरोपी शरद चंद्र रेड्डी और राघव को कोई पहले ही सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे चुका है।
आज सुनवाई के दौरान, आरोपियों की ओर से देश वकील ने कहा है कि दिल्ली आबकारी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों को दस्तावेज देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है, जिस पर 28 अगस्त को सुनवाई होनी है।
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ईडी ने इस मांग का विरोध करते हुए कहां है कि वह इस याचिका पर हाई कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग करने के लिए अर्जी दाखिल करने वाले हैं। उसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को करने का आदेश दिया है।
आपको बता दे की 10 जुलाई 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के चार्ट शीट पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को पेश होने का आदेश दिया था।
17 मई 2024 को ईडी सातवीं पूरक चार्ट शीट दाखिल किया था। जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया था।
ईडी ने 21 मार्च 2024 को देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ़्तार कर लिया था। 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून 2024 तक की अंतरिम जमानत दी थी।
जिसके बाद केजरीवाल ने 1जून 2024 को सरेंडर किया था।
केजरीवाल को 26 जून 2024 को सीबीआई ने गिरफ़्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर 2024 को केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत दी थी।
उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी।
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