मुख़्तार अंसारी की 50 लाख की संपत्ति पर सरकार का अधिकार, पत्नी अफ्शा के नाम पर खरीदीं थी प्रॉपर्टी

2021 में मुख्तार अंसारी के ख़िलाफ़ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए प्रशासन ने कई संपत्तियों को जब्त किया था। लखनऊ में बहु मंजिला बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया था। 2023 में अफ्शा अंसारी और बेटों के ख़िलाफ़ भी मामला दर्ज़ हुआ था। लखनऊ में बहु मंजिला बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया था।

मुख़्तार अंसारी की 50 लाख की संपत्ति पर सरकार का अधिकार, पत्नी अफ्शा के नाम पर खरीदीं थी प्रॉपर्टी

  • रिपोर्ट : मुकेश कुमार : क्राइम एडिटर इन चीफ : उत्तर प्रदेश :गाजीपुर :

एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की ₹50 लाख की कुर्क संपत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में सही ठहराया है। यह संपत्ति 2009 में पत्नी अफ्शा अंसारी के नाम पर मोहम्मदाबाद में खरीदी गई थी, जिसे जिला प्रशासन ने कुर्क कर लिया था।

एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि जज शक्ति सिंह अब तक मुख्तार अंसारी की 10 करोड़ रुपए की संपत्ति को सरकार के पक्ष में ज़ब्त करने का फैसला चुके हैं।

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मुख्तार अंसारी पर दर्ज़ थे कई मामले

मुख्तार अंसारी पर हत्या, अपहरण, रंगदारी और अन्य गंभीर अपराधों के कई मामले दर्ज थे। 2020 में योगी सरकार के निर्देश पर मुख्तार अंसारी और उसके गिरोह से जुड़ी अवैध संपत्तियों की जांच हुई थी। इस दौरान गाजीपुर, वाराणसी, लखनऊ और अन्य जिलों में करोड़ों की संपत्तियां कुर्क की गई।

पत्नी और बेटों पर भी दर्ज़ थे मामले

2021 में मुख्तार अंसारी के ख़िलाफ़ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए प्रशासन ने कई संपत्तियों को ज़ब्त किया था। लखनऊ में बहु मंजिला बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया था। 2023 में अफ्शा अंसारी और बेटों के ख़िलाफ़ भी मामला दर्ज़ हुआ था। जिसमें अवैध संपत्ति अर्जित करने और गलत तरीके से कब्ज़ा करने के आरोप लगे थे।

सरकार को मिला अधिकार

अब इस नए फैसले के बाद सरकार को 50 लाख की संपत्ति का अधिकार मिल गया है और जिला प्रशासन ने आगे कार्यवाही शुरू कर दी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि माफिया के ख़िलाफ़ सख़्त कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। गाजीपुर और अन्य जिलों में मुख्तार अंसारी और उनके परिवार से जुड़ी और संपत्तियों की जांच चल रही है।

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