मुंबई आतंकी हमला, तहव्वुर राणा की परिवार से बात करने की अनुमति देने की मांग पर तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस

इसके पहले भी 24 अप्रैल को पटियाला हाउस कोर्ट ने तहव्वुर राणा को अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति की मांग खारिज कर दिया था। तहव्वुर राणा फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

मुंबई आतंकी हमला , तहव्वुर राणा के परिवार से बात करने की अनुमति देने की मांग पर तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस

  • रिपोर्ट : मुकेश कुमार : क्राइम एडिटर इन चीफ : नई दिल्ली। 

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 2008 से 26 नवंबर को मुंबई में हुआ आतंकी हमलों के आरोपी और साजिशकर्ता तहव्वुर राणा की अपने परिवार से बात करने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया गया है।

स्पेशल जज चंद्रजीत सिंह तूने 4 जून को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।

इससे पहले भी 24 अप्रैल को पटियाला हाउस कोर्ट ने तहव्वुर राणा को अपने परिवार के सदस्य से बात करने की अनुमति की मांग खारिज कर दी थी।

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तहव्वुर राणा फिलहाल नायक हिरासत में है। 9 मई को कोर्ट ने राणा को 6 जून तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था।

3 मई को कोर्ट में तहव्वुर राणा के आवाज़ और लिखावट के नमूने लिए गए थे। एनआईए ने 10 अप्रैल की शाम को तहव्वुर राणा को दिल्ली के पालम वायु सेना अड्डे पर उतरते ही गिरफ़्तार किया था।

आपको बता दें कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रत्यर्पण के ख़िलाफ़ राणा की याचिका खारिज के किए जाने के बाद उसे लाने के लिए भारतीय एजेंसियों की एक टीम अमेरिका गई थी।

तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। 2008 के मुंबई आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली गरीबी सहयोगी है।

64 वर्षीय तहव्वुर राणा के समर्थन की वज़ह से उस समय भारत में हेडली की आवाजाही आसान हो गई थी। पाकिस्तान मूल के तहव्वुर राणा और डेविड कौलमैन हेडली बचपन के दोस्त थे।

दोनों ने एक ही स्कूल सैनिक में पढ़ाई की थी।

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