मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को मिली परिवार से फ़ोन पर बात करने की अनुमति

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रत्यार्पण के ख़िलाफ़ राणा के याचिका खारिज किए जाने के बाद उसे लाने के लिए भारतीय एजेंसियों की एक टीम अमेरिका गई थी। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है।

मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को मिली परिवार से फोन पर बात करने की अनुमति 

  • रिपोर्ट : मुकेश कुमार : क्राइम एडिटर इन चीफ : नई दिल्ली। 

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 2008 में 26 नवंबर को मुंबई में हुए आतंकी हमलों के आरोपी और मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को अपने परिवार से एक बार फोन पर बात करने की अनुमति दे दी है।

स्पेशल जज चंद्रजीत सिंह ने यह आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह तहव्वुर राणा के स्वास्थ्य के बारे में 10 दिनों के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। कोर्ट ने कहा कि तहव्वुर राणा को जेल नियमों के मुताबिक, जेल प्रशासन की देखरेख में एक बार बात करने की अनुमति दी जा सकती है। इससे पहले 6 जून को कोर्ट ने तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश दिया था।

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तहव्वुर राणा की अपने परिवार से बात करने की अनुमति देने की बात करने वाली याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अगर राणा को अपने परिवार से बात करने की अनुमति दी गई है, तो संवेदनशील सूचनाओं का खुलासा हो सकता है। पटियाला हाउस कोर्ट ने इसके पहले भी 24 अप्रैल को तहव्वुर राणा को अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति की मांग खारिज कर दिया था।

तहव्वुर राणा फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। 9 मई को कोर्ट ने राणा को 6 जून तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 3 मई को कोर्ट में तहव्वुर राणा की आवाज़ और लिखावट के नमूने लिए गए थे।

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रत्यार्पण के ख़िलाफ़ राणा की यात्रा खारिज किए जाने के बाद उसे लाने के लिए भारतीय एजेंसियों की एक टीम अमेरिका गई थी। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। 2008 की मुंबई आतंकी हम लोग के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है।

64 वर्षीय तहव्वुर राणा के समर्थन की वज़ह से उस समय भारत में हेडली की आवाजाही आसान हो गई थी।

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