नाबालिक बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल की सजा, ₹25000 जुर्माना
शासकीय अधिवक्ता प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश राम अवतार प्रसाद में यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, उन्होंने बताया कि यह 2015 की एक बेहद शर्मनाक घटना है जहां एक पिता अपने ही 13 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया था।
नाबालिक बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल की सजा, ₹25000 जुर्माना
- रिपोर्ट : मुकेश कुमार : क्राइम एडिटर इन चीफ : गाजीपुर , उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की पोक्सो कोर्ट में अपनी 13 साल की बेटी से दुष्कर्म के आरोप में एक पिता को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही आरोपी पर ₹25000 का अर्थदंड भी लगाया है, यह मामला 2017 में सदर कोतवाली में दर्ज हुआ था, जिस पर बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
शासकीय अधिवक्ता प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश राम अवतार प्रसाद ने यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। उन्होंने बताया कि यह 2015 की बेहद शर्मनाक घटना है।
जहां एक पिता अपने ही 13 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया था, बच्चों की मां और भाई घर से बाहर रहते थे, तभी आरोपी पिता ने बच्ची को इतना डरा रखा था कि वह किसी से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाई थी।
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उन्होंने कहा कि इस जगह ने अपराध का खुलासा तब हुआ तब बच्ची अपनी नानी के पास मुंबई गई थी।
बच्ची के असामान्य व्यवहार को देखकर नानी ने उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर द्वारा काउंसलिंग किए जाने पर बच्ची ने अपने पिता के बारे में सारी बातें बताई। इसके बाद डॉक्टर ने नानी को सूचित किया और नानी गाजीपुर आकर 2017 में सदर कोतवाली मुकदमा दर्ज कराया था।
न्यायालय ने आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत 20 साल के कठोर कारावास को ₹25000 के अर्थ बंद से दंडित किया है।
इसके अतिरिक्त आरोपों की आईपीसी की धारा 354 मूर्ति वर्ष और धारा 506 में 2 वर्ष के कारावास की भी सजा सुनाई गई है।
सभी सजा साथ-साथ चलेगी जिस कुल 25 वर्ष की सजा प्रभावी रूप से 20 वर्ष की होगी।
अधिवक्ता प्रभु नारायण सिंह ने यह भी बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के तुरंत बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह जेल में ही है, उसे उच्च न्यायालय से भी जमानत नहीं मिल पाई थी।
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