नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट का सोनिया और राहुल गांधी को समन जारी करने से इनकार
ईडी ने इस मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पित्रोदा को आरोपी बनाया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 44 पर 45 के तहत शिकायत दाखिल किया है।
नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट का सोनिया और राहुल गांधी को समन जारी करने से इनकार
- रिपोर्ट : मुकेश कुमार : क्राइम एडिटर इन चीफ : नई दिल्ली।
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत दूसरे आरोपियों को नोटिस जारी करने से फिलहाल इनकार कर दिया है।
स्पेशल जज विशाल गोगने ईडी से और अधिक प्रासंगिक दस्तावेज़ पेश करने का निर्देश दिया।
मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होंगी। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कहा है कि ईडी की शिकायत में कुछ दस्तावेज़ नहीं हैं।
कोर्ट ने कहा कि ईडी पहले उन दस्तावेजों को दाखिल करें उसके बाद ही समन जारी करने पर फैसला किया जाएंगा।
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आपको बता दें कि ईडी ने 15 अप्रैल को कोर्ट में अभियोजन शिकायत दाखिल किया था।
ईडी ने इस मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सैम पित्रोदा को आरोपी बनाया है।
प्रवर्तन भवन : नेशनल हेराल्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 44 और 45 के तहत शिकायत दाखिल किया हैं।
ईडी की ओर से पेश वकील एनके माटा ने कहा था कि इस मामले में 2019 में सीबीआई में भारतीय दंड संहिता की धारा 403, 406, और 420 के तहत एफआईआर दर्ज़ किया था।
इस मामले में शिकायतकर्ता सुब्रह्मण्यम स्वामी का आरोप है कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 1600 करोड़ रुपए की बिल्डिंग कब्ज़ा करने के लिए साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को एजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया।
स्वामी का कहना है कि हेराल्ड हाउस को केंद्र सरकार ने समाचार पत्र चलाने के लिए ज़मीन दी थी।
इस लिहाज़ से उसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता।
जबकि गांधी परिवार ने दलील दी थी कि उन्हें बेवजह प्रताड़ित करने के मकसद से अदालत के समक्ष याचिका लगाई गई है।
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