राजस्व वादों का तेजी से निस्तारण करें अधिकारी, समयसीमा पार मामलों की रोजाना सुनवाई हो: डीएम मोनिका रानी
राजस्व समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने दी सख्त हिदायत, धारा 24 व 116 के लंबित मामलों की प्रतिदिन सुनवाई का निर्देश
- राजस्व वादों का तेजी से निस्तारण करें अधिकारी, समयसीमा पार मामलों की रोजाना सुनवाई हो: डीएम मोनिका रानी
- राजस्व समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने दी सख्त हिदायत, धारा 24 व 116 के लंबित मामलों की प्रतिदिन सुनवाई का निर्देश
अजय पाठक : बहराइच। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व वादों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी मोनिका रानी ने उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वादों के निस्तारण में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जितने वाद दर्ज हैं, उतना ही निस्तारण भी समय पर होना चाहिए।

डीएम ने अधिकारियों से कहा कि जिन गांवों में वाद अधिक हैं, वहां नियमित दौरा कर वास्तविक स्थिति को समझें। साथ ही संबंधित गांव की आईजीआरएस या अन्य शिकायतों की गुणवत्ता के साथ जांच करें और तय समय में हल निकालें।
धारा 24, 116 और 34 के पुराने मामलों पर विशेष फोकस
जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व संहिता की धारा 24, 116, 34 व 67 से संबंधित कोई भी वाद 3 से 5 साल और उससे ज्यादा समय तक लंबित नहीं रहना चाहिए। धारा 34 के तहत जिन मामलों की समय सीमा खत्म हो चुकी है, उनका निस्तारण जून माह में हर हाल में कर दिया जाए।
इसके साथ ही धारा 80 से संबंधित भी कोई मामला समय सीमा के बाद लंबित नहीं रहना चाहिए। सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए कि धारा 24 और 116 के समय सीमा पार मामलों की डे-बाई-डे (प्रतिदिन) सुनवाई कर जल्द से जल्द निपटारा किया जाए।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी देवेंद्र पाल सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व महसी के एसडीएम आलोक प्रसाद, कैसरगंज के एसडीएम अखिलेश कुमार सिंह, बहराइच सदर की एसडीएम पूजा चौधरी, नानपारा के एसडीएम लालधर सिंह यादव, मोतीपुर के प्रकाश सिंह, एसडीएम न्यायिक संजय कुमार, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कलेक्ट्रेट के पटल सहायक भी मौजूद रहे।