पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर HC में सुनवाई जारी रहेंगी

निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने याचिका के तकनीकी बिंदुओं को लेकर इसे खारिज करने की मांग खारिज कर दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होंगी।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर HC में सुनवाई जारी रहेंगी 

  • रिपोर्ट : मुकेश कुमार : क्राइम एडिटर इन चीफ : बिलासपुर , छत्तीसगढ़ ।

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में पाटन विधायक भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई है।

सुनवाई के दौरान, यह तय हुआ है कि भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी रहेंगी।

निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी : कोर्ट ने याचिका के तकनीकी बिंदुओं को लेकर इसे खारिज करने की मांग खारिज कर दी है।

इस मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होंगी।

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दरअसल , पाटन विधायक चुनाव में आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए दुर्ग संसद विजय बघेल ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका लगाई गई थी।

सांसद विजय बघेल ने लगाई थी याचिका 

याचिका में भूपेश बघेल के द्वारा भ्रष्ट आचरण किए जाने संबंधी कई दस्तावेजों का उल्लेख करते हुए उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है।

इधर भूपेश बघेल की ओर से तकनीकी तथा अन्य आपत्तियों के आधार पर इस चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग की गई है।

जिसे जस्टिस रविंद्र कुमार ने खारिज कर दिया है। अब विजय बघेल की उस याचिका पर सुनवाई जारी रहेंगी।

कोर्ट ने अपने निर्णय में लिखा है कि चुनाव याचिका में पर्याप्त सामग्री मौजूद है और इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता।

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