राहुल गांधी के ख़िलाफ़ मानहानि केस, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई।
2019 के लोकसभा चुनावों से पहले झारखंड के चाईबासा में अपने एक सार्वजनिक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह को हत्यारा बताया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर गांधी की अपील पर उनका जवाब मांगा है।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV 9 भारत समाचार नई दिल्ली ।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार सुबह राहुल गांधी के ख़िलाफ़ चल रहे मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल गांधी पर अमित शाह के ख़िलाफ़ 2019 में अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप के साथ मानहानि का केस किया था।
दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले झारखंड के चाईबासा में अपने एक सार्वजनिक भाषण के दौरान, राहुल गांधी ने अमितशाह को हत्यारा बताया था।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर, राहुल गांधी की अपील पर उनका जवाब मांगा है।
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