राजपूताना राइफल्स के जवानों को गंदे नाले से गुजरने की मजबूरी, हाई कोर्ट ने दिया फुट ओवर ब्रिज बनाने का आदेश
कोर्ट ने कहा कि इस फुट ओवर ब्रिज के निर्माण की लागत, डिजाइन और उसकी समय सीमा संबंधित रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाए। कोर्ट ने कहा कि फुट ओवर ब्रिज का लागत खर्च पीडब्ल्यूडी वहन करेगा।
राजपूताना राइफल्स के जवानों को गंदे नाले से गुजरने की मजबूरी, हाई कोर्ट ने दिया फुट ओवर ब्रिज बनाने का आदेश
- रिपोर्ट : मुकेश कुमार : क्राइम एडिटर इन चीफ : नई दिल्ली।
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और कैंटोनमेंट बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह राजपूताना राइफल्स के जवानों के लिए फोटो और ब्रिज के निर्माण के लिए अंतिम योजना पेश करें।
जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच में यह आदेश दिया। राजपूताना राइफल्स के जवान रोजाना सुबह अपनी बैरक से निकलकर गंदे नाले से होकर परेड ग्राउंड पहुँचते है।
कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया कि वह इस मामले के जल्द समाधान के लिए एक संयुक्त बैठक करें ताकि सैनिक रोजाना परेड करने जा सकते हैं।
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कोर्ट ने दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह सेना की दूसरी एजेंसियों से सेवा लेने के लिए स्वतंत्र है।
कोर्ट ने कहा कि किस फुट ओवर ब्रिज का निर्माण खिलाकर डिजाइन और उसकी समय सीमा संबंधित रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाए। कोर्ट ने कहा कि फुट ओवर ब्रिज का लागत खर्च पीडब्ल्यूडी वहन करेगा।
कोर्ट ने कहा कि PWD की ओर से इस गुड ओवर ब्रिज के निर्माण की स्वीकृति काफी पहले ही दी गई थी लेकिन अब तक इसका निर्माण नहीं किया गया।
इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट कर रहा है। खबर में कहां गया था कि राजपूताना राइफल के जवान योजना शामिल होने के लिए गंदे नाले से गुजरते हैं। कई जगह यह नाला कमर तक गहरा भरा होता है।
आज कोर्ट में निर्देश दिया कि इस नाले में पानी नहीं भरना चाहिए ताकि सैनिकों की आवाजाही में कोई समस्या नहीं हो।
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