रेसलर सागर धनकड़ हत्या मामले के आरोपी प्रवीण डबास को नियमित चिकित्सा देने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश, सुशील कुमार भी हैं आरोपी

प्रवीण डबास ने अपनी बीमारी के इलाज के लिए 8 हफ्ते की अंतिम जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने प्रवीण डबास की अंतिम जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने प्रवीण डबास की अंतिम ज़मानत को लंबित रखा, ताकि प्रवीण डबास के ताज़ी मेडिकल रिपोर्ट देखी जा सकें।

रेसलर सागर शंकर हत्या करने के आरोपी प्रवीण डबास को नियमित चिकित्सा देने का हाई कोर्ट ने दिया आदेश, सुशील कुमार भी है आरोपी 

  • रिपोर्ट : मुकेश कुमार : क्राइम एडिटर इन चीफ : नई दिल्ली। 

दिल्ली हाई कोर्ट ने रेसलर सागर धनकड़ की हत्या के आरोपी प्रवीण डबास को नियमित चिकित्सा उपलब्ध कराई जाने का आदेश दिया।

जस्टिस तुषार राव गडेला की ब्रांच ने यह आदेश दिया। मामले में पहलवान सुशील कुमार भी आरोपी हैं। हाई कोर्ट ने 31 मई के मेडिकल रिपोर्ट पर गौर करते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वह प्रवीण डबास को MRI स्कैन कराने समेत नियमित चिकित्सा उपलब्ध कराएं।

दरअसल, प्रवीण डबास ने अपनी बीमारी के इलाज के लिए 8 हफ्ते की अंतरिम ज़मानत की मांग की थी। कोर्ट ने प्रवीण डबास की अंतरिम ज़मानत को लंबित रखा, ताकि प्रवीण डबास की ताजा मेडिकल रिपोर्ट देखी जा सकें।

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कोर्ट ने जेल प्रशासन को 9 जून तक प्रवीण डबास की ताजा मेडिकल रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले पर 20 जून को कोर्ट फिर सुनवाई करेगा।

सुनवाई के दौरान, डबास की ओर से पेश वकील सुमित सिंह शौकीन ने कहा कि आरोपी का जीबी पंत अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग और डॉक्टर BSA अस्पताल के ऑर्थोपेडिक विभाग में इलाज चल रहा है।

लेकिन उसे सही इलाज और दवाइयां नहीं बन रही है। जेल प्रशासन के चाहने के बावजूद जो चिकित्सा सुविधा आरोपी को चाहिए, वह नहीं मिल सकती हैं।

रोहिणी कोर्ट ने इस मामले में 12 अक्टूबर 2022 को सुशील कुमार और 17 अन्य आरोपियों के ख़िलाफ़ आरोप तय कर दिया था। कोर्ट ने हत्या, हत्या की कोशिश, दंगा फैलाने और आपराधिक साजिश रचने समेत दूसरी धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश किया था।

6 अगस्त 2021 को कोर्ट में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से दाख़िल पहली चार्ट शीट पर संज्ञान लिया था। 2 अगस्त 2021 को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में पहली चार्ट शीट दाखिल की थी।

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