शराब पीने से रोकने पर भाजपा नेता की हुई थी पीट – पीटकर हत्या, वाराणसी कोर्ट ने 16 आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सज़ा

हमलावरों ने राजकुमार को छोड़कर पशुपतिनाथ सिंह पर टूट पड़े थे और बुरी तरह से उन्हें मारा पीटा था। इसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उनके इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

शराब पीने से रोकने पर भाजपा नेता की हुई थी पीट – पीटकर हत्या , वाराणसी कोर्ट ने 16 आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सज़ा

  • रिपोर्ट : मुकेश कुमार : क्राइम एडिटर इन चीफ : वाराणसी , उत्तर प्रदेश ।

यूपी के वाराणसी में साल 2022 में हुए चर्चित बीजेपी पशुपतिनाथ सिंह की हत्या के मामले में शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 16 लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है।

इस मामले में विशेष न्यायाधीश की अदालत में 2023 में ही आरोप तय कर दिया गया था। पशुपतिनाथ सिंह के बेटे राजकुमार सिंह ने इस मामले में सिगरा थाने में 17 आरोपियों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज़ कराया था।

जिसके बाद उस वक्त दो दरोगा सहित जो पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया था और इस हत्याकांड के बाद शासन स्तर से भी एक्शन लिया गया था।

पशुपतिनाथ सिंह हत्याकांड सिगरा थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर कॉलोनी में 12 अक्टूबर 2022 को हुआ था। घटना उस वक्त हुई क्षेत्र के रहने वाले मंटू सरोज, राहुल सरोज अपने दो साथियों के साथ वहां शराब पी रहा था और वहां पर गाली गलौज कर रहा था।

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इस दौरान पड़ोस के राजकुमार सिंह ने उन्हें वहां से भगा दिया था, उस वक्त सभी चले गए लेकिन बाद में लाठी, डंडा, रॉड लेकर मंटू और राहुल अपने दर्ज़नो दोस्तों के साथ पहुंचा।

राजकुमार सिंह को भी पूरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया था। जिसके बीच बचाव के लिए राजकुमार के पिता तत्कालीन भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह वहां पहुंचे थे।

अधिवक्ता नित्यानंद राय ने बताया कि,

कोर्ट ने सभी 16 आरोपियों को हत्या के मामले में सजा सुनाई है। पशुपतिनाथ सिंह हत्याकांड बेहद हाई प्रोफाइल होने की वजह से इस मामले की जांच एसटीएफ ने करते हुए गिरफ़्तारी भी की थी।

18 अभियुक्तों के ख़िलाफ़ चार्ट शीट दाखिल हुई थी। जिसमें से दो नाबालिग मिले थे।

जिनकी सुनवाई किशोर न्यायालय में की जा रही हैं। पुलिस इस मामले को लेकर गंभीर भी थी।

इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 16 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई हैं।

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