सिंगल मदर के बच्चे को OBC सर्टिफिकेट मिले या नहीं, सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला
याचिका करता ने कहा कि एकल मां के पास मौजूद प्रमाण पत्र के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। 7 जनवरी में दिल्ली की एक महिला द्वारा धार याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
सिंगल मदर के बच्चे को OBC सर्टिफिकेट मिले या नही, सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला
- रिपोर्ट : मुकेश कुमार : क्राइम एडिटर इन चीफ : नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि OBC समुदाय के एकल माताओं के बच्चों को ओबीसी का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नियमों में संशोधन की याचिका महत्वपूर्ण मुद्दा उठाती है।
यह मामला जस्टिस केवी विश्वनाथन जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष आया। पीठ ने कहा है कि वर्तमान रिट याचिका एकल माताओं क बच्चों को ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दा उठाती है, जिसमें मां को ओबीसी से संबंधित है।
केंद्र सरकार के वकील ने पीठ को बताया कि याचिका के संबंध में याचिका के संबंध में जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया है। पीठ ने कहा की मां की आवश्यकता है।
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उच्चतम न्यायालय के 2012 के एक फैसले का भी हवाला भी दिया, जिसमें ऐसे जबकि की स्थिति से संबंधित स्थिति पर विचार किया गया था। इसके माता-पिता में से एक अनुसूचित जाति का अनुसूचित जनजाति संबंधित है और दूसरा किसी भी श्रेणी से संबंधित नहीं है।
याचिकाकता ने कहा है कि एकल माँ के पास मौजूद प्रमाण के आधार पर जारी किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इस साल जनवरी में दिल्ली की एक महिला द्वारा दायर याचिका पर केन्द्र और दिल्ली की सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
सुनवाई के दौरान, पीठ को बताया है कि इस मामले में सभी राज्य सरकार बनाया जाना जरूरी है। केंद्र सरकार के वकील ने दलील है कि इस संबंध में अधिकारियों को शीर्ष दिशा – निर्देश की आवश्यकता होंगी।
पीठ ने कहा – मामले के महत्व को देखते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश के आदेश के अधीन मामले को 22 जुलाई को अंतिम सुनवाई के लिए रखा जाएं और पक्षों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
याचिका में ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिल्ली सरकार के दिशा निर्देशों का हवाला दिया गया है।
दिशा – निर्देशों के अनुसार, दिल्ली में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो ओबीसी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहता है उसे अपनी किसी भी ओबीसी संबंधी का ओबीसी प्रमाण पत्र दिखाना होगा। जिसमें पिता, दादा, चाचा शामिल है।
याचिका में कहा गया है कि एकल माता के बच्चों को ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकारियों द्वारा पिता के ओबीसी प्रमाण पत्र या पैतृक पक्ष पर जोर देना जारी करने के लिए बच्चों के अधिकारों के पूरी तरह से विरूद्ध है।
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