सुखबीर सिंह बादल पर हमले के आरोपी, नारायण चौरा को 4 महीने बाद मिली ज़मानत
एडिशनल सेशन जज सुमित घई के अदालत में ज़मानत पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से दलीलें सुनने के बाद अदालत में नारायण सिंह चौरा को ज़मानत देते हुए कहा कि मामले की जान लगभग पूरी हो चुकी है और आरोपी को अब और जेल में रखने का कोई ठोस कारण नहीं है। इसके बाद उसे ज़मानत दे दी गई है।
सुखबीर सिंह बादल पर हमले के आरोपी, नारायण चौरा को 4 महीने बाद मिली ज़मानत
- रिपोर्ट : मुकेश कुमार : क्राइम एडिटर इन चीफ : अमृतसर : पंजाब
शिरोमणि अकाली दल के पूर्व अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर स्वर्ण मंदिर में गोली चलाने के मामले में आरोपी नारायण सिंह चौरा को अमृतसर की एक अदालत ने ज़मानत दे दी।
नारायण सिंह चौरा को करीब 4 महीने जेल में बिताने के बाद ज़मानत मिली है। मामले को लेकर नारायण सिंह चौरा के वकील जसपाल सिंह चौरा के वकील ने बताया कि नारायण सिंह चौरा सुखबीर सिंह बादल के ख़िलाफ़ हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी है। इस मामले को लेकर थाना ई डिविजन की पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया है।
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एडिशनल सेशन जज सुमित घई की अदालत में ज़मानत पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से दलीलें सुनने के बाद अदालत ने नारायण सिंह चौरा को ज़मानत दे दी। मामले की जांच पूरी हो चुकी है।
नारायण सिंह चौरा के वकील ने बताया कि अमृतसर की अदालत ने चौरा को जमाना देते हुए कहा कि मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और आरोपी को अब और जेल में रखने का कोई ठोस कारण नहीं है। इसके बाद उसे जमानत दे दी गई।
यह गोलीबारी की घटना दिसंबर 2024 में स्वर्ण मंदिर की परिक्रमा के दौरान हुई थी। जब सुखबीर सिंह बादल भवन के बाहर सेवादार के तौर पर सेवा कर रहे थे। इस दौरान नारायण सिंह चौरा ने उन पर गोलियां चलाईं। हालांकि, गोली सिंह बादल को नहीं लगी, वह बाल-बाल बच गए।
इस घटना के बाद स्वर्ण मंदिर में अफरा तफरी मच गई और पुलिस में तुरंत नारायण सिंह चौरा को गिरफ़्तार कर लिया।
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