सुप्रीम कोर्ट ने मदुरै में अवैध मंदिर गिराने पर लगाई रोक, पक्षों को सुनने का आदेश

मद्रास उच्च न्यायालय में पाया था कि अपार्टमेंट मालिक संघ बिना आवश्यक अनुमति की खुली जगह पर मंदिर का निर्माण कर रहा था। जो नियमों का उल्लंघन था। इसीलिए उच्च न्यायालय ने मंदिर को गिराने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मदुरै में अवैध मंदिर गिरने पर लगाई रोक, पक्षों को सुनने का आदेश 

  • रिपोर्ट : मुकेश कुमार : क्राइम एडिटर इन चीफ : नई दिल्ली।

तमिलनाडु के मदुरै में एक मंदिर को गिराने की मात्रा उच्च न्यायालय के अध्यक्ष पर सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।

यह मंदिर कभी तौर पर विनोद यादव अनुमति के अपार्टमेंट परिसर की खुली जगह पर बनाया गया था। मामले की सुनवाई न्याय मूर्ति उज्जल भुयान और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने की।

मदुरै के निवासियों द्वारा गठित “विस्तारा वेलफेयर एसोसिएशन” ने इस मामले में याचिका दाखिल कर उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।

मद्रास उच्च न्यायालय में पाया था कि अपार्टमेंट मलिक सॉन्ग बिना आवश्यक अनुमति की खुली जगह पर मंदिर का निर्माण कर रहा था। जो नियमों का उल्लंघन था।

इसीलिए उच्च न्यायालय में मंदिर को गिराने का आदेश दिया था। हालांकि इस आदेश के खिलाफ विस्तारा वेलफेयर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

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यह दावा करते हुए की उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों की दलीले  सुनने का उचित मौका नहीं दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उठाए सवाल 

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नगर निकाय को नोटिस जारी किया जाए और उसे 8 सप्ताह के भीतर जवाब देना होगा। तब तक मंदिर को गिराने की कार्यवाही पर रोक रहेगी।

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता दामा शेषाद्री नायडू, जो निवासियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अदालत को बताया गया कि उच्च न्यायालय ने यह यथोचित का पालन नहीं किया और पक्षकारो को सुनवाई में पर्याप्त अवसर नही मिला।

उन्होंने कोर्ट से निष्पक्ष और पूरी सुनवाई की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट में किस मामले में संतुलन बनाने की कोशिश की है, ताकि सभी पक्षो की बात सुनी जाए और कानून की अनुसार निष्पक्ष निणय लिया जा सके।

जिसके आधार पर कोर्ट आगे की कार्यवाही करेगा। तब तक मंदिर को गिराने की प्रक्रिया स्थगित रहेगी। यह सुनवाई सभी संबंधित पक्षों के दावे, अनुमति की वैधता, और स्थानीय नियमों की समीक्षा के बाद अंतिम रूप से निर्णय लिया जाएगा।

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