सुप्रीम कोर्ट ने रेप मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अंतरिम ज़मानत दी

पीठ ने कहा कि वह अंतिम ज़मानत दे रही है क्योंकि आरोपी 9 महीने से जेल में हैं। मामले में आरोप तय नहीं हुए हैं। पीठ ने निर्देश दिया कि आरोपी को ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाएं और शर्तों के अधीन अंतिम ज़मानत दी जाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने रेप मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अंतिम ज़मानत दी 

  • रिपोर्ट : मुकेश कुमार : क्राइम एडिटर इन चीफ : नई दिल्ली। 

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 40 साल की महिला से रेप के आरोपी और 23 साल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अंतिम ज़मानत दें दी।

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि उसने किस आधार पर उस व्यक्ति के मिला बलात्कार का मामला दर्ज किया हैं, जबकि महिला स्वेच्छा से उसके साथ गई थी।

जस्टिस बी वी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। आपने किस आधार पर आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज़ किया हैं।

वह बच्ची नहीं है, वह 40 साल की महिला है।

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दिल्ली पुलिस की आलोचना 

दिल्ली पुलिस की आलोचना करते हुए पीठ ने पूछा कि पुलिस उस व्यक्ति के ख़िलाफ़ बलात्कार का मामला कैसे दर्ज कर सकती है ? जबकि महिला खुद अपने आप उसके साथ गई थी। पीठ ने कहा कि वह दोनों एक साथ जम्मू गए थे।

आपने 376 क्यों लगाया है? यह महिला सात बार जम्मू गई हैं और उसके पति को कोई समस्या नहीं है।

आरोपी को ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाएं 

पीठ ने कहा कि वह अंतरिम ज़मानत दे रही है, क्योंकि आरोपी 9 महीने से जेल में है। मामले में आरोप तय नहीं हुए हैं। पीठ ने निर्देश दिया है कि आरोपी को ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाएं। शर्तों के अधीन अंतरिम ज़मानत दी जाएं।

बेंच ने कहा कि वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और महिला से संपर्क करने का प्रयास नहीं करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया गया, जिसमें आरोपों की गंभीरता देखते हुए उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आई महिला 

पुलिस शिकायत के अनुसार, महिला पहली बार 2021 में सोशल मीडिया के जरिए उसके संपर्क में आई थी। जब वह अपने कपड़ों के ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तलाश कर रही थी।

पुलिस ने आरोपी के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बलात्कार,

354 महिला पर हमला,

323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना,

506 आपराधिक धमकी,

509 महिला की गरिमा का अपमान करना,

34 के तहत एफआईआर दर्ज़ की थी।

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