चोरी हुई स्कॉर्पियो का नहीं मिला था बीमा क्लेम, अब उपभोक्ता अदालत ने दिलाया न्याय

बीमा कंपनी को ₹4 लाख के साथ 6% सालाना ब्याज और ₹30,000 क्षतिपूर्ति देने का आदेश

  • चोरी हुई स्कॉर्पियो का नहीं मिला था बीमा क्लेम, अब उपभोक्ता अदालत ने दिलाया न्याय
  • बीमा कंपनी को ₹4 लाख के साथ 6% सालाना ब्याज और ₹30,000 क्षतिपूर्ति देने का आदेश

बहराइच। बहराइच जिले की जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने वाहन स्वामी को बड़ी राहत दी है। बीमा कंपनी द्वारा चोरी हुई स्कॉर्पियो का क्लेम देने से इनकार किए जाने पर 9 साल पुराने केस में न्याय मिला है। गोंडा निवासी अनिल प्रताप बहादुर पाल सिंह को अब बीमा कंपनी ₹4 लाख की बीमित राशि के साथ ब्याज और क्षतिपूर्ति भी देगी।

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Consumer Commission's historic decision: 50 thousand fine on Electricity Department, consumer gets justic
फोटो : सांकेतिक

परिवादी अनिल प्रताप बहादुर पाल सिंह, निवासी रगड़गंज बाज़ार, बेलसर, थाना तरबगंज, जनपद गोंडा ने चोला मंडलम एम.एस. जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई के खिलाफ परिवाद संख्या 112/2016 दाखिल किया था।

उनकी स्कॉर्पियो (UP 42 R 2989) 15 जून 2015 को दरगाह शरीफ से चोरी हो गई थी। एफआईआर भी थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन इसके बावजूद बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया।

परिवादी की मांग

परिवादी ने ₹4,00,000 वाहन मूल्य और मानसिक व शारीरिक पीड़ा के लिए मुआवज़ा की मांग की थी।

अदालत का आदेश 

आयोग अध्यक्ष सुरेश चंद्र भारती व सदस्य डॉ. मोनिका प्रियदर्शिनी ने परिवादी के पक्ष में निर्णय देते हुए बीमा कंपनी को निर्देशित किया:

  • ✅ ₹4,00,000 बीमित राशि
  • ✅ 6% सालाना ब्याज (परिवाद दायर करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक)
  • ✅ समय पर भुगतान न करने पर 7% ब्याज
  • ✅ ₹30,000 मानसिक व शारीरिक कष्ट हेतु
  • ✅ ₹10,000 वाद व्यय

बीमा कंपनी को आदेश

बीमा कंपनी को यह संपूर्ण राशि एक माह के भीतर अदा करनी होगी। यदि देरी होती है तो अतिरिक्त ब्याज के साथ भुगतान करना पड़ेगा।

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