वाराणसी बेंच घोटाले के आरोपी से वसूले गए 2.67 लाख रुपए लौटाने का हाई कोर्ट ने दिया आदेश

याची के अधिवक्ता विभू राय का कहना था कि सोनभद्र के याची पर सोनभद्र के दुध्दी थाने में भ्रष्टाचार के आरोप में मुक़दमा दर्ज़ हैं। याची ग्राम विकास अधिकारी है। आरोप है कि गांव में सीमेंट की कुर्सी लगवाने के लिए रूपयों में गड़बड़ी की है। विभागीय जांच के दौरान डीपीआरओ के आदेश से उससे 2 लाख 67 हज़ार वसूले गए।

वाराणसी बेंच घोटाले के आरोपी से वसूले गए 2.67 लाख रुपए लौटाने का हाई कोर्ट ने दिया

  • रिपोर्ट : मुकेश कुमार : क्राइम एडिटर इन चीफ : प्रयागराज , उत्तर प्रदेश।

वाराणसी के बेंच घोटाले में आरोपी रहे ग्राम विकास अधिकारी से वसूली गई रकम ब्याज सहित वापस करने का हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। 

हाई कोर्ट ने कहा है कि याची पार्थ राजसिंह पर लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए हैं।

इसलिए वह वसूली गई राशि 8% ब्याज के साथ वापस पाने का हकदार है।

कोर्ट ने एक महीने के भीतर राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने दिया है।

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याची के अधिवक्ता विभु राय का कहना था कि सोनभद्र के याची पर सोनभद्र के दुध्दी थाने में भ्रष्टाचार के आरोप में मुक़दमा दर्ज़ है।

याची ग्राम विकास अधिकारी है।

आरोप है कि गांव में सीमेंट की कुर्सी लगवाने के लिए रुपयों में गड़बड़ी की।

विभागीय जांच के दौरान, डीपीआरओ के आदेश से उसे 2 लाख 67 हज़ार रुपए वसूले गए।

विभागीय जांच में बरी होने पर याची ने वसूली गई राशि के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

अधिवक्ता विभु राय की दलील थी कि याची विभागीय जांच में बरी हो गया है। इसलिए वह वसूली राशि ब्याज सहित पाने का हकदार है।

सुनवाई के दौरान, राज्य के अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता मैं अदालत को सूचित किया है कि जांच में पार्थ राजसिंह के ख़िलाफ़ आरोप सहित साबित नहीं हो सकें,

इसलिए वह 3 मई, 2024 के आदेश के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही में की गई वसूली की वापसी के हकदार है।

अदालत ने राज्य के अधिवक्ता द्वारा दिए गए बयान को ध्यान में रखते हुए, पार्थ राजसिंह की याचिका को स्वीकार कर लिया।

अदालत ने 7 अप्रैल 2022 के वसूली आदेश को रद्द कर दिया और राज्य को पार्थ राजसिंह से वसूली गई 2,67,000 रुपए की राशि तुरंत वापस करने का निर्देश दिया हैं।

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