विशाल सिंह हत्याकांड में 9 दोषियों को उम्रकैद, फ़िरोज़ाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला, 2009 में मारी थी गोली

पुलिस ने जांच पड़ताल, साक्ष्य संकलन, गवाहों के बयानों के बाद गिरीश पुत्र रामबाबू, गुल्लू पुत्र रामबाबू, मोनू पुत्र सुभाष चंद्र, विष्णुकांत पुत्र रमेश चंद्र, सुनील पुत्र रमेश चंद्र, नितिन पुत्र गिरेंद्र सिंह तथा राहुल पुत्र पप्पू के ख़िलाफ़ आरोप पत्र दाखिल किया गया।

विशाल सिंह हत्याकांड में 9 दोषियों को उम्रकैद , फ़िरोज़ाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला , 2009 में मारी थी गोली 

  • रिपोर्ट : मुकेश कुमार : क्राइम एडिटर इन चीफ : फ़िरोज़ाबाद , उत्तर प्रदेश।

फ़िरोज़ाबाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हत्या के मामले में 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सभी दोषियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है।

जबकि हत्या के प्रयास में दो आरोपियों को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई है।

कोर्ट ने सजायाफ्ता दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। जिसे न देने पर अतिरिक्त सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, थाना उत्तर के कंबुआन मोहल्ला निवासी विशाल सिंह पुत्र चंद्र सिंह की 15 जुलाई 2009 को झगड़े के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

यह भी पढ़ें – चार दिन से लापता छात्रा का शव मकई के खेत से बरामद, रेप के बाद हत्या

चंद्र सिंह ने एक दर्जन लोगों को नामजद करते हुए 14 लोगों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज़ कराया था।

पुलिस ने जांच पड़ताल, साक्ष्य संकलन,

गवाहों के बयानों के बाद गिरीश पुत्र रामबाबू,

सागर पुत्र राकेश,

रितेश पुत्र राकेश,

अंकुर पुत्र अनिल कुमार,

विमल कुमार पुत्र रामबाबू,

गुल्लू पुत्र रामबाबू,

मोनू पुत्र सुभाष चन्द्र,

विष्णुकांत पुत्र रमेश चंद्र,

सुनील पुत्र रमेश चंद्र,

नितिन पुत्र गिरेंद्र सिंह,

राहुल पुत्र पप्पू के ख़िलाफ़ आरोप पत्र दाखिल किया गया।

मुकदमें की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या दो विमल वर्मा की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे के पैरवी भी कर रहें एडीजीसी दांडिक अजय कुमार यादव ने बताया कि मुकदमें के दौरान गुल्लू की मौत हो गई।

अंकुर पुत्र अनिल कुमार की फाइल 1 अक्टूबर 2010 को किशोर ने बोर्ड भेजी गई थी।

यह भी पढ़ें – ओडिशा में दर्दनाक हादसा, सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत