व्यवसायी धोखाधड़ी कर लाखों रुपए हड़पने के मामले में परिवार दर्ज़।

प्रकरण के अनुसार, हथुआ मार्केट, चेतगंज स्थित मनीष ट्रेडर्स के प्रोपराइटर रवींद्रनाथ सिंह ने अपने अधिवक्ता विकास सिंह, अमनदीप सिंह व गिरीश गिरी के जरिए कोर्ट में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1563 के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था कि उसकी फर्म काफ़ी बड़ी और नवी कंपनियों का प्रदेश स्तर पर सौंदर्य प्रसाधन के सामानों का निर्यात करती है। इस दौरान में सुनील सोनी द्वारा उसकी फर्म मनीष ट्रेडर्स से 12 मार्च 2022 को 1,00,723 रुपए तथा 26 फरवरी 2022 को 1,53,748 रुपए का सौंदर्य प्रसाधन का सामान खरीदा और कुछ दिनों में बिल का भुगतान करने की बात कहीं गई।

मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ )TV 9 भारत समाचार वाराणसी (उत्तर प्रदेश )।

सौंदर्य प्रसाधन के सामानों के सामानों के व्यवसायी से धोखाधड़ी कर लाखों रुपए हड़पने के मामले में अदालत ने परिवार दर्ज़ करने का आदेश दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नपेंद्र कुमार की अदालत ने इस मामले में इंदिरा नगर, लखनऊ निवासी विपक्षी सुनील सोनी को 5 मार्च को बतौर अभियुक्त कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।

प्रकरण के अनुसार, हथुआ मार्केट, चेतगंज स्थित मनीष ट्रेडर्स के प्रोपराइटर रविंद्रनाथ सिंह ने अपने अधिवक्ता विकास सिंह, अमनदीप सिंह और गिरीश गिरी के जारी कोर्ट में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1563 के तहत प्रार्थना पत्र दिया था।

आरोप था कि उसकी फॉर्म काफ़ी बड़ी और नामी कंपनियों का प्रदेश स्तर पर सौंदर्य प्रसाधन के सामानों का निर्यात करती है। यह दौरान विपक्षी सुनील सोनी द्वारा उसकी फर्म मनीष ट्रेडर्स से 12 मार्च 2022 को 1,00,723 रुपए तथा 26 फरवरी 2022 को 1,53,748 रुपए का सौंदर्य प्रसाधन का सामान ख़रीदा और कुछ दिनों में बिल का भुगतान करने की बात कही गई। जब विपक्षी कुल धन राशि 2,54,471 रुपए ट्रांसफर नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा विपक्षी सुनील सोनी को फ़ोन किया गया।

इस पर वह कुछ दिनों में भुगतान करने के बात कहकर टालमटोल करने लगा। कई बार तकादा करने पर 20 मई 2023 को शाम लगभग 7:00 बजे विपक्षी सुनील सोनी तीन चार व्यक्तियों को लेकर प्रार्थी के फर्म मनीष ट्रेडर्स हथुआ मार्केट पर आएं। प्रार्थी के साथ हाथापाई तथा मार-पीट की गई। साथी उसने अपने पास रखें असलहा निकालकर प्रार्थी के सीने पर लगाया।

लखनऊ आने की कोशिश की अथवा बकाया रुपए अथवा बकाया रुपए इस घटना के किसी भी अधिकारी के यहां शिकायत किए तो तुमको जान से मारकर खत्म कर दूंगा। तुम्हारा व्यापार भी चौपट कर दूंगा। पैसों को तो भूल जाओ। दोबारा मुझे फ़ोन करने की हिम्मत मत करना। इस घटना के बाद व्यवसायी ने पुलिस से शिकायत की। लेकिन जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उसने अदालत की शरण ली।

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