छह साल से चुनाव न लड़ने वाली तीन राजनीतिक पार्टियों पर कार्रवाई की तलवार
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष 2-3 सितंबर को पेश हों अध्यक्ष/महासचिव, नहीं आने पर सूची से हटेगा नाम
- छह साल से चुनाव न लड़ने वाली तीन राजनीतिक पार्टियों पर कार्रवाई की तलवार
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष 2-3 सितंबर को पेश हों अध्यक्ष/महासचिव, नहीं आने पर सूची से हटेगा नाम
रिपोर्ट :अमर सिंह विसेन : बहराइच। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत, लेकिन छह साल से एक भी चुनाव न लड़ने वाली राजनीतिक पार्टियों पर निर्वाचन आयोग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
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1. भारत उत्थान पार्टी – ग्राम हरनी औसेरी, परगना हिसामपुर, पोस्ट अरई उमरी, तहसील कैसरगंज।
2. देशबन्धु पार्टी – ग्राम मेहरबान नगर, बाईपास रोड नानपारा, पोस्ट बलहा, तहसील नानपारा।
3. राष्ट्रीय विकासवादी जनता पार्टी – ग्राम एवं पोस्ट हरिहरपुर रैकवारी, बहराइच।
निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन पार्टियों के अध्यक्ष/महासचिव को नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेज दी गई है। इन्हें अपना प्रत्यावेदन, हलफनामा और संबंधित अभिलेख 21 अगस्त 2025 तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में जमा कराने होंगे।
सुनवाई की नियत तिथि 2 और 3 सितंबर 2025 तय की गई है। इस दौरान संबंधित पार्टी पदाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से मुख्य निर्वाचन अधिकारी, यूपी के कार्यालय में उपस्थित होना होगा।
डीईओ ने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित तिथि तक प्रत्यावेदन नहीं दिया गया तो यह माना जाएगा कि पार्टी को कुछ नहीं कहना है, और फिर पार्टी का नाम राजनीतिक दलों की सूची से हटाने की संस्तुति मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी जाएगी।
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