खाद दुकानों पर बड़ी कार्रवाई: एक दुकान सील, एक का लाइसेंस निलंबित, कई को नोटिस
डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर कृषि विभाग की छापेमारी, गुणवत्ता की जांच को लिए गए नमूने
- खाद दुकानों पर बड़ी कार्रवाई: एक दुकान सील, एक का लाइसेंस निलंबित, कई को नोटिस
- डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर कृषि विभाग की छापेमारी, गुणवत्ता की जांच को लिए गए नमूने
रिपोर्ट : आयुष पाण्डेय : लखीमपुर खीरी। किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने और कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से लखीमपुर खीरी जिले में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर गुरुवार को जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह के नेतृत्व में खाद विक्रेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई।
मौके पर मिलीं गंभीर अनियमितताएं, कार्रवाई तेज
दयाल कृषि फर्टिलाइजर की बिक्री तत्काल रोक दी गई है और वहां से नमूने लेकर जांच को भेजे गए हैं। इसके अलावा वर्मा फर्टिलाइजर और वर्मा खाद भंडार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
कृषि विभाग की चेतावनी: दुकान बंद तो रद्द होगा लाइसेंस
जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि स्टॉक होने के बावजूद अगर दुकान बंद मिली, तो विक्रेता का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। किसानों को तय दर और बिना टैगिंग के खाद देना अनिवार्य है। कोई मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
शिकायत के लिए जारी किए गए नंबर
किसान यदि खाद विक्रेताओं द्वारा अधिक मूल्य वसूली, बिल न देना या दुकान बंद रखने जैसी शिकायतें करना चाहें तो कंट्रोल रूम नंबर 7570088259, 7839882212 या 7007918909 पर संपर्क कर सकते हैं।
⏱ शिकायत का समय: प्रति दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक
विक्रेताओं के लिए निर्देश
- निर्धारित समय (10 AM – 5 PM) तक दुकानें खुली रखें
- निर्धारित दर पर ही खाद वितरित करें
- प्रत्येक किसान को बिल देना अनिवार्य
- बिना टैगिंग खाद न बेचे